देहरादून। उत्तराखंड में राज्य कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। अब अगर कर्मचारी महीने में चार दिन देरी से दफ्तार आए तो उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है।

आदेश के अनुसार, महीने में एक दिन देर से आने पर मौखिक चेतावनी दी जाएगी। दो दिन देरी से अने पर लिखित चेतावनी दी जाएगी। वहीं, तीन दिन अगर कर्मचारी देर से आया तो उसका एक दिन का आकस्मिक अवकाश काटा जाएगा और चार या इससे अधिक दिन देरी से आने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी।

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